चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 02 बांग्लादेशी सहित
अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर गिरफ्तार |
महासमुंद|| जिला पुलिस महासमुंद को बांग्लादेशी चोर गिरोह एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर को पकड़ने में मिली सफलता । महासमुंद के थाना सांकरा, बराना एंव सरायपाली क्षेत्र में आरोपियों द्वारा चोरी की 08 घटनाओं को दिया था अंजाम। आरोपी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए बर्तन बेचने के बहाने करते थे सुने मकानों की रेकी । चोरी के प्रकरण में बांग्लादेशी मुख्य आरोपी मिलन मण्डल एवं सह-आरोपी मो० शफीक क्षेत्र तर्फ बाबू शेख निवासी पार्वतीपुर जिला दिनाजपुर राज्य रंगपुर बांग्लादेश को किया गया है गिरफ्तार। प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर एवं चोरी का माल स्वपाने वाला आरोपी अफसर मण्डल निवासी पश्चिम बंगाल को भी किया गया है गिरफ्तार । चोरी का माल खरीदने वाले सोनार जयदेव करमाकर निवासी पश्चिम बंगाल को भी भेजा गया जेल । मुख्य आरोपी मिलन मण्डल एवं मो० शफीक शेख उर्फ बाबू द्वारा यांग्लादेश की अपनी पहचान छिपाने के लिए बनवाया गया था फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड । आरोपी मिलन मण्डल वर्ष 2003 से लगातार 10 बार बांग्लादेश से आ चुका है भारत । अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर अफसर मण्डल निवासी पश्चिम बंगाल के माध्यम से आरोपी मिलन मण्डल पहुंचा था बांग्लादेश से भारत । अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर अफसर मण्डल अवैध तरीके से लोगों को बांग्लादेश से भारत लाने एवं भारत से बांग्लादेश भेजने का करता या कार्य। आरोपी अफसर मण्डल शेरी से प्राप्त राशि एवं माल को हवाला के माध्यम से भेजता था बांग्लादेश आरोपियों के कब्जे से हीरा, सोना एवं चांदी के आभूषण कुल कीमती 58,52,000/- (अठावन लाखा, बावन उजार) रुपये नगदी रकम 7000 रूपये, घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल कीमती 48,000 रूपये को किया गया जप्त । कुल मशरूका कीमती 59.05,000/- (उनसठ लाख पांच हजार) रुपये जप्त | आरोपियों का पूर्व में भी रहा है चोरी का अपराधिक रिकार्ड मुख्य आरोपी मिलन मण्डल जिला रायगढ़ के चोरी के प्रकरण में रह चुका है जेल में निरुद्ध। आरोपियों के विरुद्ध थाना रसना में चोरी की धाराओं के तहत अपक 26/ 25 धारा 331 (4) 305 (ए) वीएनएस एवं थाना सांकरा में आपक0 35 / 25 धारा 331 (4) 905 (ए) बीएनएस) के तहत किया गया है प्रकरण पंजीबद्ध । आरोपी बांग्लादेशी मिलन मण्डल एवं मो० शफीक शेख उर्फ वायू शेख तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर अफसर मण्डल के विरुद्ध थाना सरायपाली में अगक 76 / 25 विदेशियों विषयक अधिनियम ( FOREIGNERS ACT 1845 की धारा 14. 14ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध |
