महासमुंद पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर विभिन्न थाना , चौकी में 55 प्रकरणों में 55 व्यक्तियों के विरूध्द की गई कार्यवाही।
महासमुंद|सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने व शराब पीलाने वालों के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों के द्वारा अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिंग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब बिक्री व परिवहन तथा शराब पीने व पीलाने वालों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था।थाना महासमुन्द में 10 प्रकरणों में 10 व्यक्ति, थाना तुमगांव में 09 प्रकरणों में 09 व्यक्ति, थाना कोमाखान में 07 प्रकरणों में 07 व्यक्तिय, थाना बागबाहरा में 06 प्रकरणों में 06 व्यक्ति, थाना पिथौरा में 06 प्रकरणों में 06 व्यक्ति, थाना बसना में 03 प्रकरणों में 03 व्यक्ति, थाना सांकरा में 03 प्रकरणों में 03 व्यक्ति, थाना तेन्दूकोना में 03 प्रकरणों में 03 व्यक्ति, थाना सरायपाली में 05 प्रकरणों में 05 व्यक्तिं, थाना खल्लारी में 02 प्रकरणों में 02 व्यक्ति, थाना सिंघोडा 01 प्रकरण में 01 व्यक्तियों के द्वारा आम जगह पर लोगों को शराब पीने पीलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिले। महासमुन्द पुलिस के द्वारा सभी व्यक्तियों के विरूध्द आबकारी एक्ट की धारा 36(सी) के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है।* इसी क्रम में
*थाना बलौदा* क्षेत्र में दिनांक 20.01.25 को मुखबिर से सूचना पर एक मोटर साइकिल में दो व्यक्ति अवैध महुआ शराब लेकर आ रहे हैं पुलिस की टीम ग्राम नयागांव पदमपुर से सरायपाली जाने वाली रोड़ पर जाकर मुखबिर के बताएं हुलिया के हिसाब से दो व्यक्तियों को रोक कर पूछताछ करने पर (1) सुमंत बारीक पिता श्यामलाल बारिक उम्र 38 वर्ष साकिन सेमलिया पुलिस थाना बलौदा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ तथा (2) कमलेश भोई पिता विक्रम भोई उम्र 23 वर्ष साकिन तोरेसिंहा पुलिस थाना सरायपाली जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ का होना बताया। जिनके कब्जे से सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में रखे सफेद कलर के 20 लीटर वाली जारिकेन में महुआ शराब जैसा खुशबू आने पर, उक्त दोनों व्यक्तियों को महुआ शराब रखने का वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज न पेश कर पाने पर 20 लीटर महुआ शराब जुमला कीमती 4000 रुपए व बजाज पल्सर मोटरसाइकिल कीमती 35000 रु.को कुल जुमला 39000 हजार रू को जप्त कर धारा 34(2 )आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही किया गया।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस के द्वारा की गई है।
