बुजुर्ग महिला से झपटमारी कर सोने के 05 नग लाकेट लूटपाट करने वाले 02 आरोपी महासमुन्द पुलिस के गिरफ्त में।
महासमुंद// घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रार्थी भावेश यादव पिता बरातु यादव ग्राम बंसुलाडबरी बागबाहरा महासमुन्द ने थाना पिथौरा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.12.2025 को मैं अपनी माता सोनसिर के साथ ग्राम बसुलाडबरी से ग्राम राजाडेरा (अपने मामा घर) अर्जुनी का मेला देखने जा रहा था। लगभग दोपहर 01:30 से 2:00 बजे के मध्य हम जब ग्राम मुढ़ीपार मोड़ (चौक) के पास पहुँचे, तभी दो अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने अपने चेहरे को कपडा से बांधा हुआ था, मोटरसाइकिल (स्पोर्टस बाईक ब्लैक) से अचानक हमारे पास आए। दोनों व्यक्तियों ने मेरी माता के गले में पहने हुए सोने के लॉकेट को जबरन छीन लिया। छीनाझपटी के दौरान मेरी माता सड़क पर गिर गईं, जिससे उन्हें बाएँ कोहनी में चोट, तथा सिर के पीछे अंदरूनी चोट आई है। लॉकेट की कीमत लगभग 50,000/- (पचास हजार रुपये) है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पिथौरा अपराध धारा 110, 304, 3(5) बी.एन.एस. का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।
*विवेचना के दौरान पुलिस की टीम के द्वारा घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज देखा गया तथा संदिग्ध लोगो की पता तलाश कर रही थी कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखबिर से सूचना मिला फुटेज से मिलता जुलता व्यक्ति ग्राम कुटेला, सरायपाली में रहता। जिसके आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा मौका ग्राम कुटेला जाकर एक व्यक्ति को पकडा गया जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम (01) सागर कुमार पिता सजन लाल उम्र 20 वर्ष जाति घसिया निवासी कुटेला थाना सरायपाली, महासमुंद का निवासी होना बताया। व्यक्ति से उक्त घटना के संबंध में पूछताछ करने पर गोल मोल जवाब देना लगा पुलिस टीम को संदेह होने पर व्यक्ति से लगातार पूछताछ करने पर झपटमारी करना स्वीकार किया और बताया कि दिनांक 03.02.25 को मै मेरा दोस्त (02) धनुत्रारी तरिया पिता चतुर्भुज तरिया उम्र 24 साल जाति केंवट निवासी ग्राम छिबर्रा थाना बलौदा, महासमुंद के साथ मिलकर ग्राम मुढीपार के पास झपटमारी कर लूटपाट करना बताया। पुलिस टीम के द्वारा धनुत्रारी तरिया के गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों के कब्जे से 05 नग सोने का लाकेट कीमती 50,000 रूपये एवं घटना पयुक्त मोटर सायकल केटीएम कीमती 1,00,000 रूपये जुमला कीमती 1,50,000 रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूध्द थाना पिथौरा में अपराध धारा 110, 304, 3(5) बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।*
*यह संर्पूण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस के द्वारा की गई।*
